कलेक्टर मुद्रांक के नाम पर उपपंजीयक शाहपुरा को सौंपा ज्ञापन


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मनोहरपुर (जयपुर)। आम जनता उपतहसील परिक्षेत्र मनोहरपुर एवं स्टाम्प विक्रेता डीड्राइटर अधिवक्तागण  ने कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत तृतीय के नाम से उपपंजीयक शाहपुरा को ज्ञापन सौंपकर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की उप धारा 5 की उपधारा 1 के तहत सृजित रजिस्ट्रीकरण  उपजिला मनोहरपुर के दस्तावेज दीगर रजिस्ट्रीकरण उप जिला में पंजीकृत नही करने बाबत मांग की है। 


ज्ञापन में लिखा है कि शाहपुरा में ही मनोहरपुर एवं अमरसर उप तहसील परिषद के दस्तावेज पंजीयन कार्य शुरू करने की मांग की गई है जिस के संदर्भ में निवेदन हैं की रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 16 की उप धारा 5 की उप धारा 1 के तहत सृजीत रजिस्ट्रीकरण उप जिला मनोहरपुर जयपुर का राजस्थान की जन कल्याणकारी सरकार ने जनता को राहत देने के लिए मनोहरपुर उप तहसील का गठन कर दस्तावेज पंजीयन कार्य हेतु स्थानीय स्तर पर किसानों व आम जनता को राहत देने के लिए किया गया था। 


जिससे कि रजिस्ट्रीकरण उप जिला मनोहरपुर की स्थानीय जनता को लाभ मिल रहा है एवं राज्य सरकार के मुद्रा एवं पंजीयन की आय हो रही है हाल ही में घोषित रजिस्ट्रीकरण उप जिलो से जाहिर होता है कि राज्य सरकार की मंशा है कि स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए स्थानीय उप तहसील स्तर पर ही दस्तावेज पंजीयन का कार्य हो पंजीयन अधिनियम उन्नीस सौ आठ की धारा 5 के तहत जहां तहसील को रजिस्ट्रीकरण उप जिला घोषित किया गया है वहां तहसील के क्षेत्राधिकार में उसकी उप तहसीलों का क्षेत्राधिकार सम्मिलित नहीं होगा। ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट मुराद अहमद, एडवोकेट रशीद मोहम्मद, एडवोकेट उपेंद्र आत्रेय, नेहपाल यादव, महेश मीना, बल्लू सिंह छेडवाल, अफसार खान, इंद्रजीत एडवोकेट आदि उपस्थित थे।