दुर्घटनाग्रस्त फॉर्च्यूनर कार का एयर बैग नहीं खुलने पर 5 लाख जुर्माना

राज्य उपभोक्ता आयोग ने माना सेवा दोष

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जयपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्य एस के जैन एवं सदस्य रामफूल गुर्जर ने अपने एक फैसले में विपक्षी गैलेक्सी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार कंपनी पर ₹500000 क्षतिपूर्ति जुर्माना एवं ₹25000 परिवाद खर्च दिल्ली निवासी परिवादी उपेंद्र नवहाल को देने के आदेश जारी किए हैं। 

परिवादी उपेंद्र ने 20 जुलाई 2012 को एक फॉर्च्यूनर कार गैलेक्सी टोयोटा कंपनी से 24 लाख रुपए में खरीदी, जिससे 1 जनवरी 2018 को वह परिवार सहित जयपुर से बीकानेर जाते समय सीकर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। किंतु कार के एयरबैग नहीं खुले जिस बाबत 9 अक्टूबर 2018 को आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसे आयोग द्वारा स्वीकार करते हुए कार के फ्रंट साइड से दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी एयर बैग नहीं खुलना आयोग ने एयरबैग निर्माण दोष प्रमाणित माना तथा ₹500000 क्षतिपूर्ति हर्जाना निर्माता कंपनी टोयोटा के विरुद्ध लगाए और परिवार खर्च ₹25000 रुपए परिवादी उपेंद्र को एक माह की समय अवधि में दिए जाने के आदेश पारित किए। रामफूल गुर्जर ने जानकारी देते बताया कि दी कि 1 माह की अवधि में अदा नहीं करने पर परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक से वसूली तक 9% वार्षिक दर से ब्याज भी दिया जाए।