उधार के पेटे दिये गये चैक नहीं लौटाने का मामला
शैलेश माथुर की रिपोर्ट
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सांभरझील (जयपुर)। उधार लिये गये रूपये को लौटाने के बाद अमानता के तौर पर रखे गये चैक को वापस नहीं लौटाने व मांगने पर धमकी देने का आरोप लगाते हुये सांभर निवासी हिमांशु व्यास पुत्र मकरध्वज व्यास की ओर से एक वकील के खिलाफ पेश की गयी याचिका पर जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकरदत्त शर्मा की ओर से एफआईआर दर्ज कर थानाधिकारी राजीव डूडी को इसकी जांच सौंपी गयी है। प्रार्थी हिमांशु ने बताया कि वकील अरविंद सिंह की ओर से उसकी पत्नी को धर्म की बहन बनाकर उसको विश्वास में लिया गया तथा कम्पनी में लीडर एडवाईजर बनाने के लिये कहा तो उनकी योग्यता इस काम में नहीं होने के कारण उसकी ओर से खुद के मुकदमों की पैरवी करने के लिये उन्हें अपना वकील बना लिया।
इसके विवाह का सम्पूर्ण खर्चा तथा सोने का सामान, टेंट हाऊस, हलवाई, कपड़े, कॉस्टमेटिक, गाडिया आदि सारी व्यवस्था पर उसके लाखों रूपये खर्च हो गये, जब हिसाब करने को कहा तो टालमटोल करते रहे, बाद में कहा गया कि जो भी खर्चा हुआ उसे भूल जाओ नहीं तो बर्बाद कर दूंगा। उसने यह भी बताया कि अभियुक्त अरिवन्द से लिये गये आठ लाख रूपये तो मय ब्याज के पहले ही अदा कर दिये गये तथा उक्त राशि के पेटे रखे गये तीन चैक यह कहकर देने से मना कर दिया कि अभी उसे मिल नहीं रहे है मिलने पर लौटा दिये जायेंगे।
बता दें कि अरिवन्द सिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत निवासी छोटा बाजार सांभरलेक की ओर से भी उपरोक्त हिमांशु व्यास की ओर से बनायी गयी फाईनेंस कम्पनी जिसमें तीन डायरेक्टर बनाये गये है के खिलाफ बैंक में शेयर होल्डर व लीगल एडवाईजर बनाने के नाम पर हडपे गये छह लाख रूपये के मामले को लेकर कोर्ट में पेश किये गये इस्तगासे के आधार पर सांभर थाना में एफआईआर दर्ज करवायी जा चुकी है। अब इस क्रोस एफआईआर के मामले की जांच खुद सांभर थानाधिकारी अनुसंधान कर रहे है।