शैलेश माथुर की रिपोर्ट
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सांभरझील (जयपुर)। राज्य सरकार के आदेश के अनुसरण में पेयजल योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 दिसम्बर 2021 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति में 31 मार्च 2022 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर शत प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने के लिये संयुक्त शासन सचिव प्रथम पुष्पा सत्यानी की ओर से आदेश प्रसारित किये गये हैं। स्थानीय जलदाय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये आगामी अवकाशों के दौरान भी कार्यालय खुले रहेंगें जहां उपभोक्ताओं के बकाया बिलो को जमा करवाने के लिये व्यवस्था की गयी है।