सांभर नन्दीकेश्वर मेले में मारपीट के सभी अभियुक्त दोषमुक्त

मालियों के मौहल्ले में दो साल पहले किया था जानलेवा हमला

शैलेश माथुर की रिपोर्ट   

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सांभरझील (जयपुर)। यहां के प्रसिद्ध नन्दीकेश्वर मेले में 10 मार्च 2020 को हुयी मारपीट कर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकरण, जयपुर महानगर प्रथम ने धारा 341, 323, 323/149, 506 में संदेह के आधार पर व परिवादी विजय कुमार व साहिल, राजेन्द्र, रोनक, अभिषेक, राहुल व सावन द्वारा आरोपियों से राजीनामा करने व धारा 147, 148, 336, 336/149, 307, 307/149 आईपीसी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संदेह के आधार पर अभियुक्तगण (1) तरूण कुमार पुत्र रामअवतार, निवासी पुराने कोर्ट के पास, चारभुजा मौहल्ला, सांभरलेक (2) अशफाक खान पुत्र मुखत्यार खान उर्फ साेहन निवासी न्यू बस स्टेण्ड, सीतासागर रोड, सांभरलेक (3) आलम हुसैन पुत्र अनवर हुसैन, निवासी निर्वाणों का मौहल्ला, छोटा बाजार, सांभरलेक (4) अंसार खान उर्फ मुन्ना पुत्र अनवर बक्स, निवासी निर्वाणों का मौहल्ला, छोटा बाजार, सांभरलेक व (5) अख्तर खान पुत्र अनवर बक्स निवासी निर्वाणों का मौहल्ला, छोटा बाजार, सांभरलेक, जिला जयपुर को दोषमुक्त किया। 

न्यायालय में फैसले में यह भी लिखा है कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये पीड़ित प्रतिकर योजना के अन्तर्गत पीड़ित को प्रतिकर दिलवाये जाने की अनुशंषा किया जाना उचित नहीं है। परिवादी विजय कुमार ने पुलिस थाना सांभर काे उक्त दिनांक को लिखित रिपोर्ट पेश की थी उसका चचेरा भाई राहुल उर्फ सोनू, सावन तथा अभिषेक मालियों के चौक में नन्दीकेश्वर का मेला देख रहे थे तभी आलम, अशफाक, इमरान ने उसके चचेरे भाई व अन्य के साथ मारपीट की, वे लोग जान बचाकर भागे तभी हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे तो आलम, दिशान, मुन्ना, अख्तर, अशफाक, इमरान, मुजफ्फर, तरूण शर्मा, सुनील कुमावत व 15-20 अन्य व्यक्तियों ने बेसबाल के डण्डे व लकडियों से मारपीट की जाति सूचक श्ब्द का इस्तेमाल करते हुये जान से मारने की धमकी दी, जब उन्हें बचाने के लिये साहिल, राजेन्द्र, रोनक आदि आये तो उन सबने उन व्यक्तियों को भी मारा। अभियुक्तों की ओर से न्यायालय में वकील वीरेन्द्र सिंह शेखावत, एनडी शर्मा ने व परिवादी की ओर से रवि कुमार बाराेलिया की ओर से अपने अपने तर्क, गवाह व साक्ष्य पेश किये।