www.daylife.page
भीलवाड़ा। राज्य सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत कृषि के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा यथा वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस व संग्रहण केन्द्र बनाना एवं कृषि उपज यथा अनाज, दलहन, तिलहन, औषधीय उत्पाद मसाला, फल-सब्जी, अन्य समस्त कृषि उपज एवं दुग्ध, पशु आहार आदि की प्रसंस्करण ईकाईया स्थापित करने के लिए कृषक एवं कृषकों के संगठनों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत व अन्य पात्र उद्यमियों को 25 प्रतिशत पूंजीगत निवेश अनुदान देय है।
कृषि उपज मंडी समिति के सचिव रजनीश सिंह ने बताया कि इसके अतिरिक्त बैक लोन पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष ब्याज अनुदान देय है इस हेतु वेब लिंक http://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट https://agriculture.rajasthan.gov.in/rsamb से प्राप्त की जा सकती है।