प्रकाश चपलोत जैन
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भीलवाड़ा। स्थानीय स्थाई लोक अदालत न्यायालय भीलवाड़ा के अध्यक्ष व सदस्यगण गोवर्धन सिंह कावडिया व डॉ. सुमन त्रिवेदी ने एक मामले में जारी आदेशों की पालना नहीं करने पर मंडी अध्यक्ष एवं सचिव सहित अन्य अधिकारियों को न्यायालय में तलब कर 12 जुलाई को उपस्थित होने के निर्देश दिये है।
जानकारी के अनुसार शहर की सामाजिक संस्था ओम महा गणेशा सेवा फाउंडेशन के संस्थापक एडवोकेट गणेश लाल शर्मा व कांग्रेस किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश पारीक ने विगत दिनों स्थाई लोक अदालत में एक वाद प्रस्तुत किया कि कृषि उपज मंडी में गंदगी की सफाई करने, शौचालय आदि के टैंक, नाली का निर्माण करने, किसानों के प्लेटफार्मों (चबूतरों) पर व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा हटाने की मांग की गई थी। जिस पर न्यायालय ने दिनांक 08 मार्च को उपरोक्त कार्य करने के निर्देश दियें। आदेशों के तीन माह बीत जाने के बाद भी मंडी प्रांगण में उक्त कार्य नहीं हुए। जिस पर परिवादियों ने न्यायालय में अवमानना याचिका एडवोकेट गणेश लाल शर्मा, संजय चतुर्वेदी, कमलेश शर्मा, राधिका शर्मा, निर्भय सिंह खींची के जरिये दाखिल की। जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तलब किया।