सांभर एडीजे नीरज भामू का ऐतिहासिक फैसला
शैलेश माथुर की रिपोर्ट
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सांभरझील। दुर्घटना में मृत्यु कारित होने पर मृतकों के आश्रितों की ओर से मोटर वाहन अधिनियम के तहत न्यायालय में पेश की गई क्षतिपूर्ति प्रार्थना पत्र वास्ते दिलवाले जाने क्षतिपूर्ति राशि के वाद का निपटारा करते हुए अपर जिला न्यायाधीश नीरज भामू ने दुर्घटना में मारे गए तीन मृतकों के आश्रितों के पक्ष में अलग-अलग राशि का निर्धारण कर ब्याज सहित करीब 2 करोड़ 37 लाख क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी मानते हुए अवार्ड पारित किया है।
उक्त क्षतिपूर्ति राशि संयुक्तत: है एवं पृथकत: प्रार्थीगण कालूराम पुत्र कोलाराम, निवासी काजीपुरा तहसील सांभर (वाहन ट्रैक्टर चालक), सुभान पुत्र खाजू, निवासी इस्लामपुर नरायना (जयपुर) एवं युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जरिए प्रबंधक, कार्यालय दिगंबर जैन धर्मशाला एमआई रोड जयपुर से प्राप्त करने के अधिकारी हैं, तथा राशि पर क्षतिपूर्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से वसूली तक ब्याज के अनुसार 6% साधारण वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने की अधिकारी होंगे।
मृतक सुनील कुमार सोनी की तरफ से पत्नी सुनीता सोनी उर्फ सुनीता देवी, मृतक का पुत्र हर्षित सोनी, पुत्री वंशिका व माता शांति देवी निवासी चौबदारों का मौहल्ला सांभरलेक, मृतक सुमित्रा की तरफ से उसके पति प्रदीप कुमार व अन्य निवासी प्लॉट नंबर 14, समेजा कोठी रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर हाल निवासी कृषि विहार ग्राम बदरवास मानसरोवर, मेट्रो स्टेशन के पास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर व प्रदीप कश्यप की तरफ से उसकी धर्मपत्नी मीनू व अन्य निवासी कश्यप भवन, रेलवे स्टेशन के पास, सांभरलेक, जिला जयपुर की ओर से अधिवक्ता रामधन सारण के जरिए न्यायालय में क्षतिपूर्ति क्लेम पेश किया था। प्रार्थीगण के अधिवक्ता रामधन सारण ने बताया कि 25 सितंबर 2018 को प्रदीप सिंह उर्फ दीपक करीब 2 बजे अपने परिचितों सुनील कुमार, सुमित्रा, सुनीता देवी, महक व अन्य के साथ सांभर से टेंपो गाड़ी से फुलेरा की ओर जा रहे थे।
उक्त टेंपो को प्रदीप सिंह चला रहा था, ये सभी ईरोलाव गांव के पास पहुंचे तो सामने से एक बिना नंबर ट्रैक्टर के चालक ने अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर साइड में चल रहे उक्त टेंपो के कच्चे रास्ते में उतार देने के बावजूद रॉंग साइड में आकर जोरदार टक्कर मारी जिससे प्रदीप व साथ बैठे सुनील, सुमित्रा, सुनीता, महक अन्य के गंभीर चोटें आई थी, जिसमें प्रदीप सिंह सुनीता एवं सुनील की उक्त एक्सीडेंट में आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी। इस मामले में न्यायालय में सुनीता व अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए 82 लाख 24 हजार 120 रुपए, प्रदीप व अन्य के पक्ष में 91 लाख 10 हजार 980 रुपए का अवार्ड पारित किया है। उक्त दोनों मृतक राजकीय सेवा में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। इसी प्रकार मीनू कश्यप व अन्य की तरफ क्षतिपूर्ति याचिका पर 9 लाख 42 हजार 256 रुपए का अवार्ड पारित किया है।