हैरिटेज निगम में एकल खिड़की प्रणाली लागू, आनलाइन आवेदन शुरू

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जयपुर। नगर निगम जयपुर हैरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार हैरिटेज निगम क्षेत्र में गुरूवार से एकल खिड़की प्रणाली लागू को लागू किया जा रहा हैं।

एकल खिड़की प्रणाली के अन्तर्गत नागरिक लीज डीड/ पट्टा जारी किया जाना, नाम हस्तांतरण, भूखण्डों का उपविभाजन, भूखण्डों का पुर्नगठन, भू उपयोग परिवर्तन, भवनों के नक्शों की स्वीकृति के संबंध में, भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व.मी. तक(आवासीय, औधोगिक) भूखण्ड का क्षेत्रफल 225 व.मी. तक (व्यावसायिक), भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से कम( समस्त उपयोग), भूखंड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से अधिक(समस्त उपयोग), भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण/नियमन/आवंटन, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत ले-आउट प्लान अनुमोदन, मोबाईल टावर एन.ओ.सी., ओ.एफ.सी. केबल एन.ओ.सी.,  स्ट्रीट वेण्डर्स के लाईसेंस जारी करना, सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण, मानचित्र की प्रति प्राप्त करना, दस्तावेज/ मानचित्र की प्रति प्राप्त करना, निविदादाताओं की अमानत/धरोहर राशि लौटाना, सीवर कनेक्शन जारी करना आदि सेवाओं के आॅनलाइन आवेदन राज्य सरकार के पोर्टल पर या निगम मुख्यालय पर एकल खिड़की से प्राप्त कर सकते हैं।

एकल खिड़की प्रभारी द्वारा सभी आवेदनों को मय दस्तावेज चेक कर पूर्ण आवेदन ही प्राप्त कर काउन्टर से रसीद जारी की जायेगी, तत्पश्चात् आवेदन पर कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को आवेदन भिजवाने की कार्यवाही भी एकल खिड़की द्वारा ही की जायेगी। आयुक्त अभिषेक सुराणा ने समस्त उपायुक्त/शाखा प्रभारीयों को निर्देशित करते हुये कहा कि प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही संपादित कर कार्यवाही से एकल खिड़की प्रभारी को अवगत करायें। एकल खिड़की प्रभारी द्वारा की गई कार्यवाई से आवेदकों को दूरभाष नं. पर अवगत कराया जायेगा। एकल खिड़की प्रभारी कार्यालय अधीक्षक