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पीपलू/टोंक। शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए एक लाईसेंसी अनुज्ञापत्रधारी ठेकेदार ने आबकारी विभाग की ओर से निर्धारित स्थान की जगह व आबकारी अधिकारीयो से सांठगांठ कर ग्राम पंचायत में दूसरी जगह एक और गोडाउन के नाम से करीब दो साल से दुकान खोल दी। ठेकेदार इसके बाद भी नहीं रुका और ठेका बिना कन्वर्जन की भूमि पर चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कंपोजिट शराब ठेका ग्राम सोहेला में आबादी क्षेत्र पामसीटी कालोनी के पास लाइसेंस धारी दुकान आबकारी विभाग की और से संचालित है। जहां से ठेके के दोनों तरफ स्कुले संचालित है जहां रात दिन राहगीरों बच्चों का आना जाना लगा रहता है। वहीं शराब ठेके के आसपास मटन मांस की अवैध दुकानें संचालित हो रखी है। वहीं शराब ठेकेदार ने विभागीय अधिकारियों से मिलीभगत कर एक ओर ठेका नेशनल हाईवे 52 पर एक किसान के खेत में लगा दिया गया जिसके चलते विभागीय कर्मचारी अच्छी खासी चांदी कुट रहा है।
राजस्व विभाग के नियमानुसार कृषि भूमि का रूपांतरण करवा बिना न तो कोई दुकान बनवा सकता है। न ही उस पर कोई दुकान संचालित कर सकता है। वहीं, ग्राम पंचायत सोहेला शराब ठेकेदार अनुज्ञापत्रधारी ने आबकारी विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर 2 किलोमीटर दूर एक दुकान ओर संचालित कर दी वहीं, आबकारी विभागी की बात करें तो शराब ठेका खोलने के लिए दुकान का किरायानामा होना अनिवार्य है। नियमों की हो रही खुलेआम अनदेखी पर आबकारी विभाग भी आंखें मूंद कर बैठा है। वहीं आबकारी विभाग की बात करें तो शराब ठेका एक पंचायत में एक ही होता है लेकिन ठेकेदार ने जगह-जगह अवैध ब्रांच खोल रखी है।
इनका कहना है - ठेके के दोनों तरफ स्कुले संचालित है तो यह ठेका नियम विरुद्ध है व ठेकेदार अनुज्ञापत्रधारी द्वारा गोडाउन से ही खुलीं शराब बेचीं जा रही है तो कार्यवाही की जायेगी । (आबकारी निरीक्षक, रामकिशन मीणा, निवाई)