अपहरण व मारपीट करने पर तीन अभियुक्तों को 3 साल का कारावास
शैलेश माथुर की रिपोर्ट 

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सांभरझील। डॉ. ऋचा कौशिक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक, जिला जयपुर ने अपहरण व मारपीट के मामले में तीन अभियुक्तों को 3 साल का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायिक अधिकारी ने फैसले में लिखा कि यदि मारपीट व अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में अभियुक्तगण को परिवीक्षा का  लाभ प्रदान किया गया तो समाज में विपरीत संदेश जाएगा तथा अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। परिवादी के वकील प्रेमचंद भहड़ा व लोक अभियोजक ने भी अभियुक्तगण को समुचित दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की। 

इन्होंने बताया कि अभियुक्त बजरंगलाल पुत्र कानाराम, निवासी जैतपुरा थाना फुलेरा, जिला जयपुर, पृथ्वी सिंह पुत्र मानसिंह निवासी पृथ्वीपुरा थाना फुलेरा, जिला जयपुर, विजय कुमार पुत्र बजरंगलाल मीणा निवासी जैतपुरा थाना फुलेरा जिला जयपुर के रहने वाले हैं। प्रकरण में आरोप पत्र थानाधिकारी, सांभर की ओर से न्यायालय में पेश किया गया था।  परिवादी की वकील प्रेमचंद भहडा ने बताया कि देवनंद मीणा ने दिनांक 25 अगस्त को पुलिस थाना सांभरलेक पर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि परिवादी का बड़ा भाई रामकमल मीणा गांव काजीपुरा से बाहर ढाणी पर रहता है। वह घर से बाहर गये थे करीब 6 बजे घर पर आये वहां रेखा देवी आए हुए थे जो राजकमल मीणा की पत्नी की चाची है। 

करीब 8.00 बजे शाम को रामसिंह मीणा निवासी जैतपुरा से मोटरसाईकिल लेकर उसके बड़े भाई के घर आया वह आते ही गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगा। बोलेरो व मोटरसाईकिल पर सवार व्यक्तियों ने आते ही मारपीट चालू कर दी। विजय पुत्र बजरंगलाल मीणा, छोटू पुत्र कानाराम मीणा, बजरंग पुत्र कानाराम, संतोष पत्नी बजरंगलाल, लालाराम व गाड़ीवाला पृथ्वीसिंह गांव पृथ्वीपुरा उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, चाकू, सरिये, लकड़ी आदि थे जो सभी व्यक्ति उसके बड़े भाई के घर पर घुसकर मारपीट करने लगे। उक्त लोगों ने उसके भाई और रेखा देवी को मारपीट करते हुए जबरदस्ती बोलेरो गाड़ी में डालकर जैतपुरा की तरफ चले गए।