जयपुर। नाहरी का नाका स्थित मदरसा जामिया तय्यबा मेमोरियल में 17 सितम्बर को नए क्रिमिनल कानून पर चर्चा हुई जागरूकता के रूप में जिसकी जानकारी स्टूडेंट आसमा बानो ने दी और मदरसा डायरेक्टर कारी मोहम्मद इसहाक साहब के नेतृत्व में विचार गोष्ठी संपन्न हुई जो इस प्रकार है :
हाल के महीनों में, भारत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) सहित नए आपराधिक कानूनों को लागू होते देखा है। ये कानून देश की कानूनी प्रणाली को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं, जो क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। जबकि इन सुधारों को कुछ लोगों द्वारा आवश्यक और लंबे समय से लंबित बताया जा रहा है, लेकिन इनसे महत्वपूर्ण बहस भी छिड़ गई है, खासकर भारत के मुस्लिम समुदाय पर उनके प्रभाव के बारे में।
नए कानूनों के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक है मॉब लिंचिंग के प्रति उनका दृष्टिकोण, एक ऐसा मुद्दा जिसने भारत में मुसलमानों को असमान रूप से प्रभावित किया है। BNS ने मॉब लिंचिंग को संबोधित करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान पेश किया है, जो इसे कठोर दंड के साथ एक अलग अपराध बनाता है, जिसमें आजीवन कारावास और कुछ मामलों में मृत्युदंड भी शामिल है। इस कदम का कई लोगों ने इस तरह की हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक कदम के रूप में स्वागत किया है, जो अक्सर धार्मिक घृणा और सांप्रदायिक तनाव से भड़की है। हालाँकि, एक एंटी-लिंचिंग प्रावधान को शामिल करना एक सकारात्मक विकास है, कुछ आलोचकों का तर्क है कि असली परीक्षा इसके कार्यान्वयन में है।
नए कानूनों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पुलिस द्वारा समय पर आरोप पत्र दाखिल करने पर जोर है। बीएनएसएस अनिवार्य करता है कि आरोप पत्र एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर दायर किए जाने चाहिए, और देरी से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इस प्रावधान का उद्देश्य त्वरित न्याय सुनिश्चित करना और लंबी देरी को कम करना है जो अक्सर भारतीय न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करती है। मुस्लिम समुदाय के लिए, जिसे अक्सर न्याय तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यह राहत प्रदान कर सकता है। नए कानून तेजी से परीक्षणों में मदद करेंगे और संभावित रूप से लंबे समय तक पूर्व-परीक्षण हिरासत को रोकेंगे, उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को डर है कि जल्दी से जल्दी चार्जशीट दाखिल करने पर जोर देने से गलत तरीके से गिरफ्तारियाँ बढ़ सकती हैं, खासकर सांप्रदायिक रूप से आरोपित स्थितियों में जहाँ मुसलमानों को अक्सर संदेह की नज़र से देखा जाता है।
इसके अतिरिक्त, जबकि लिंचिंग विरोधी कानून एक सकारात्मक कदम है, समुदाय इस बात को लेकर सतर्क है कि क्या इसे समान रूप से लागू किया जाएगा। हालाँकि, इन नए आपराधिक कानूनों को स्वाभाविक रूप से मुस्लिम विरोधी कहना अतिशयोक्ति होगी। कानूनों के पीछे की मंशा - भारत की कानूनी प्रणाली को आधुनिक और सुव्यवस्थित करना, भीड़ द्वारा हत्या जैसे समकालीन मुद्दों को संबोधित करना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना - सराहनीय है। हालाँकि, मुस्लिम समुदाय पर इन कानूनों का प्रभाव काफी हद तक उनके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये कानून अनजाने में अल्पसंख्यक समुदायों को नुकसान न पहुँचाएँ, सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है।
नियमित निगरानी, स्वतंत्र निरीक्षण और सामुदायिक सहभागिता विश्वास बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ये कानून अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करें - धर्म या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए न्याय। भारत में नए आपराधिक कानूनों में कुछ प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने की क्षमता है जो देश की कानूनी प्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए, ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि इन कानूनों को निष्पक्ष और बिना किसी पक्षपात के लागू किया जाए, ताकि न्याय और समानता के सिद्धांतों को सही मायने में कायम रखा जा सके।
नए कानूनों ने इस विश्वास को और पुष्ट किया है कि भारत कानूनों द्वारा शासित देश है और संसदीय सूझबूझ से किसी भी कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है: हमें बस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थागत तंत्र में विश्वास रखने की जरूरत है प्रोग्राम के आखिर में मदरसा डायरेक्टर कारी मोहम्मद इसहाक साहब ने देश कानून व्यवस्था और न्याय पालिका संविधान के प्रति जागरूक करना अपनी ज़िम्मेदारी बताते हुए बच्चों में हौसला आफजाई की जिसकी जानकारी राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा अध्य्क्ष सैय्यद साहिबे आलम ने दी और बताया के देश का मुसलमान देश और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता विश्वास और मोहब्बत रखता है। (प्रेसनोट)